तीन तलाक के मुद्दे पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में तीन जज तीन तलाक को अंसवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 दो जज इसके पक्ष में नहीं थे।
*इन पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला*
1. चीफ जस्टिस जेएस खेहर
2. जस्टिस कुरियन जोसेफ
3. जस्टिस आरएफ नरिमन
4. जस्टिस यूयू ललित
5. जस्टिस अब्दुल नज़ीर
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